हिमाचल में कोरोना वायरस के बीच वित्त प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के तमाम विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 35 प्रतिशत से अधिक बजट नहीं खर्च कर सकेंगे। केवल कर्मचारियों के वेतन, कामगारों के मानदेय और इससे संबंधित बजट को छोड़कर अन्य बजट को खर्च करने के लिए सरकार ने सीलिंग लगा दी है। सचिव वित्त अक्षय सूद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
यह सरकारी आदेश सभी सरकारी विभागों और सरकार के उपक्रमों के ध्यान में लाए गए हैं। इन आदेश के अनुसार कोरोना वायरस के प्रभाव को मद्देनजर बजट प्रबंधन किया जा रहा है। 30 सितंबर तक दो तिमाहियों में कुल बजट व्यय 35 प्रतिशत ही किया जाएगा। अगर पहली तिमाही में 20 प्रतिशत बजट खर्च किया जा चुका है तो अगली तिमाही में केवल 15 प्रतिशत बजट ही व्यय किया जाएगा। अगर पहली तिमाही में केवल 10 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है तो अगली तिमाही में 20 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं होगा। हालांकि यह आदेश कोविड 19 से संबंधित खरीद मामलों में लागू नहीं होंगे।