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कोरोना बंदिशें: हिमाचल के चार और जिलों में भी दुकानें खोलने का समय तय

Tue, 11 Jan 2022 06:36 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

हिमाचल प्रदेश के चंबा, सिरमौर व किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले में भी दुकानों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया गया है। संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 
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हिमाचल में बढ़ीं कोरोना बंदिशें। - फोटो : PIB
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विस्तार
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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के चंबा, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले में भी दुकानों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया गया है।महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच चंबा में भी बंदिशें लगा दी गई हैं। जिला दंडाधिकारी  डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में सभी दुकानों को  सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बाजार और दुकानों का समय निश्चित किया जाना आवश्यक है। जिले में बाजार और दुकानें हिमाचल प्रदेश दुकान और व्यवसायिक स्थापना एक्ट 1969 के प्रावधानों के अनुसार सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगे। सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। आदेश 12 जनवरी सुबह 6 बजे से लागू होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फार्मेसी और दवाइयों की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे और दुकानें यथावत खुली रहेंगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि नो मास्क नो सर्विस व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। फेस कवर मास्क लगाने वाले लोगों को ही केवल सार्वजनिक और निजी बस में चढ़ने और किसी भी सेवा या सामान का लाभ उठाने और किसी अन्य सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश करने की अनुमति होगी। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में प्रतिष्ठान को बंद करने का भी प्रावधान रहेगा। सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर नो मास्क नो सर्विस का बोर्ड लगाने के साथ ग्राहकों के उपयोग के लिए हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। 

रात 11 बजे तक खुली रहेंगी पंक्चर की दुकानें 

मोटर मेकेनिक और टायर पंक्चर की दुकान को रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा। इसी तरह ढाबे और रेस्तरां 10 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित  रेस्तरां और ढाबे रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। सभी दुकानदारों और ग्राहकों को जिला आपदा प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों और कोविड-19 की मानक संचालन प्रक्रिया की पालना और कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित बनाना होगा। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष की ओर से जारी आदेश को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी, पंचायतीराज और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों को अपने अधिकार क्षेत्र में अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए कहा गया है। आदेश के अनुसार जिला श्रम अधिकारी को नियमित तौर पर दुकानों और व्यवसायिक संस्थानों में कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है। नियमों के उल्लंघन की अवस्था में उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त शिकायत दर्ज करने, दुकानों या बाजार को सात दिन तक बंद करने के लिए अधिकृत भी किया गया है।

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सिरमौर जिले में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध

वहीं जिला सिरमौर में कोरोना संक्रमण के मामले बढने के साथ ही बंदिशें भी बढ़ गईं हैं। दुकानों को खोलने और बंद करने का समय निर्धारित कर दिया है। जबकि, रविवार को बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ-साथ सिरमौर में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जबकि शैक्षणिक, खेल, विवाह, मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक सभाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजन की अनुमति होगी, जिसमें 100 व्यक्तियों को इंडोर व खुले स्थान पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 300 व्यक्तियों की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश जिला दंडाधिकारी आरके गौतम ने सिरमौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जारी किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर रेस्तरां और ढाबों को सभी दिनों में शाम 7.30 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी और शाम 7.30 बजे के बाद रात 9 बजे तक केवल भोजन वितरण सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त प्रबंधक और खाना पकाने वाले कर्मचारियों को आरटीपीसीआर करवाना आवश्यक होगा। खाना पकाने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क, दस्ताने और हेड कवर आदि पहनेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों के रेस्तरां और ढाबा को सभी दिनों में रात्रि 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। सिरमौर जिले के अधिकार क्षेत्र में सभी सरकारी विभागों, पीएसयू, स्थानीय निकायों स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय सप्ताह में शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे और ये कार्यालय कार्य दिवसों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। ये प्रतिबंध आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, उत्पाद शुल्क, बजट और संबंधित घटना सेवाओं व गतिविधियों आदि से निपटने वाले कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे। प्रशासन ने धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों के साथ-साथ जिले के सभी स्थानों पर लंगर, सामुदायिक रसोई, धाम पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

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लाहौल-स्पीति में सभी दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 6.30 बजे बंद करने के आदेश

वहीं, उपायुक्त लाहौल-स्पीति की ओर  से जारी आदेशों के अनुसार जिले में रात्रि 10 बजे से संबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसका प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावी ढंग से पालन करना होगा। लेकिन आपात या आवश्यक सेवाओं में तैनात वाहनों, व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध नहीं होगा। आदेश के अनुसार इंडोर में क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 व्यक्तियों जो दोनों में न्यूनतम हो, को एकत्र होने की अनुमति होगी, जबकि खुले स्थानों में अधिकतम 300 लोग एकत्र हो सकेंगे।

इस प्रकार की भीड़ में कोविड-19 के नियमों की सख्ती के साथ अनुपालना करनी होगी। ऐसे समारोह अथवा आयोजन के संबंध में आयोजक को समारोह का विवरण प्रस्तुत कर पूर्वानुमति लेनी होगी। जिला में सभी दुकानें, मंडियां व व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6.30 बजे तक की खुले रहेंगे। हालांकि दवाई की दुकानों या फार्मेसी पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 24 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। किन्नौर में राज्य आपदा प्रंबंधन प्रकोष्ठ की ओर से लगाई गई पांबदियां जारी रहेंगी।
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