वहीं, उपायुक्त लाहौल-स्पीति की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिले में रात्रि 10 बजे से संबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसका प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावी ढंग से पालन करना होगा। लेकिन आपात या आवश्यक सेवाओं में तैनात वाहनों, व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध नहीं होगा। आदेश के अनुसार इंडोर में क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 व्यक्तियों जो दोनों में न्यूनतम हो, को एकत्र होने की अनुमति होगी, जबकि खुले स्थानों में अधिकतम 300 लोग एकत्र हो सकेंगे।
इस प्रकार की भीड़ में कोविड-19 के नियमों की सख्ती के साथ अनुपालना करनी होगी। ऐसे समारोह अथवा आयोजन के संबंध में आयोजक को समारोह का विवरण प्रस्तुत कर पूर्वानुमति लेनी होगी। जिला में सभी दुकानें, मंडियां व व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6.30 बजे तक की खुले रहेंगे। हालांकि दवाई की दुकानों या फार्मेसी पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 24 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। किन्नौर में राज्य आपदा प्रंबंधन प्रकोष्ठ की ओर से लगाई गई पांबदियां जारी रहेंगी।