राज्य में रात्रि कर्फ्यू खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में विवाह व अंतिम संस्कार समेत सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोहों में 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई है।
हिमाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने राज्य में रात्रि कर्फ्यू खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में विवाह व अंतिम संस्कार समेत सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोहों में 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई है।
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इससे पहले इंडोर में अधिकतम 100 और आउटडोर समारोहों में 300 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। राज्य मंत्रिमंडल ने इस बारे में बुधवार को ही फैसला लिया था। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बीते पांच जनवरी से पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया था। अब इसे हटा दिया गया है।