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शिमला: तीन घंटों की ढील के बाद भी खुले रहेंगे होटल-रेस्टोरेंट और ढाबे, ये काम भी होंगे, प्रशासन से स्पष्ट की स्थिति

Tue, 11 May 2021 08:19 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

 कृषि, बागवानी, पशुपालन,पुष्प उत्पादन व संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी। वहीं, सरकार की ओर से छह और नौ मई को जारी आदेशों के तहत जिन दुकानों, व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठानों को खुला रखने का निर्णय लिया है, उनमें काम होता रहेगा।  औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी।
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शिमला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में अब कर्फ्यू में भी दिनभर ढाबे और रेस्तरां खुले रहेंगे। हालांकि, एसओपी के तहत पैक करके या फिर डिलिवरी करके खाना दिया जा सकेगा। दरअसल कई जगह पुलिस द्वारा ढाबे बंद करवाने की सूचना मिलने के बाद डीसी ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है कि ढाबे खुले रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने दावा किया कि शहर में किसी भी ढाबे को बंद नहीं करवाया है। ढाबा संचालकों ने अपने मर्जी से ही ढाबे बंद कर रखे हैं। जिसे ढाबा खोलना है, खोल सकता है। उपायुक्त को लिखित शिकायत मिली कि पुलिस ने डोमीनॉज बंद करवा दिया है। यह रेस्तरां की श्रेणी में आता है। डीसी आदित्य नेगी ने कहा कि शिकायत आई है, वहीं कुछ जगह पर पुलिस द्वारा ढाबा बंद करवाने की भी सूचना मिली। ढाबे खुले रह सकते हैं, इस बारे में पुलिस प्रशासन को अवगत करवा दिया है। एसपी मोहित चावला ने कहा कि पुलिस ने किसी भी ढाबे को बंद नहीं करवाया है। शहर में होटल और रेस्तरां खुले हुए हैं। वह खुद मौके पर गए थे, वहां उन्हें ढाबे बंद मिले। कोई अपनी मर्जी से ढाबे बंद कर दे तो उसमें पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है। 

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ये गतिविधियां भी जारी रहेंगी
इसके अलावा कृषि, बागवानी, पशुपालन,पुष्प उत्पादन व संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी। वहीं, सरकार की ओर से छह और नौ मई को जारी आदेशों के तहत जिन दुकानों, व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठानों को खुला रखने का निर्णय लिया है, उनमें काम होता रहेगा।  औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी। घरेलू सहायक और वर्कर भी काम पर जा सकेंगे। दवाइयों व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इन सभी कामों के लिए संबंधित लोगों को आवाजाही की अनुमति होगी। वे इसके लिए निजी या अपने व्यक्तिगत वाहन में आवाजाही कर सकेंगे, लेकिन उन्हें परिवहन विभाग के एसओपी का पालन करना होगा।

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