सरकार ने साहूकारों पर नकेल कस दी है। अब वह नकद में बीस हजार से अधिक का ऋण या अग्रिम भुगतान नहीं कर सकेंगे। सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक-2020 प्रस्तुत किया।
इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई साहूकार किसी भी व्यक्ति को खाते में 20 हजार से अधिक का ऋण देय चेक या प्राप्त करने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली के उपयोग से ही दे सकेगा।