जले हुए मकान की बीमा राशि देने में आनाकानी करने वाली बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता के पक्ष में 22.50 लाख मुआवजा देना होगा। 50 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना के एवज में भी चुकाने होंगे। एचपी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने मामले की सुनवाई के बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में यह फैसला सुनाया है।
सैंज खाद गांव के बीर सिंह राणा बीमा कंपनी के खिलाफ कमीशन पहुंचे थे। उनके मुताबिक कुपवी में बने घर को उन्होंने 20 मई 2008 से 19 मई 2013 तक 30 लाख रुपये में बीमित कराया था। इसी बीच 17 मई को आग से मकान जलकर राख हो गया। 18 मई को इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट की गई।
इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचना दी गई, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो बीर सिंह ने कंपनी से बीमित राशि 30 लाख समेत 3 लाख की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए कंपनी के डिविजनल मैनेजर के खिलाफ एचपी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में इसी 21 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई।