ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है कि ताकि शौचालय का इस्तेमाल करने वाले समुदाय इसकी देखरेख कर सके। जल शक्ति एवं जल संसाधन मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग 31 दिसंबर तक सामुदायिक शौचालय का निर्माण करे।
केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर एससी/एसटी के लिए सामुदायिक शौचालय (सीएससी) बनने पर बल दिया है। इसके लिए ब्लाकों और पंचायतों को सीएससी सत्यापन करना होंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी समुदाय के लोग इसके लिए ब्लॉक और संबंधित पंचायत में आवेदन कर सकते है।
डीआरडीए अधिकारी को कमेटी बनाने के दिए निर्देश
जिला ग्रामीण विकास अधिकारी को केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अधिकारी इसके लिए एक कमेटी का गठन करे। ताकि कमेटी पंचायतों में जाकर जरूरत लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर सके।