राजधानी के जाखू निवासी कौस्तुभ राकेशी ने बताया कि अक्तूबर 2021 में नवबहार-जाखू रोड पर वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को दी थी। कंपनी के सर्वेयर ने बताया था कि दुर्घटना में कोई अन्य वाहन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, इसलिए प्राथमिकी दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एजेंट ने शिकायतकर्ता को मैसर्स भास्कर ऑटो स्पेयर एंड सर्विस से वाहन की मरम्मत करवाने और बिल भेजने की सलाह दी। इस बीच वाहन की मरम्मत के बाद कंपनी के पास 36,330 रुपये का दावा सभी दस्तावेजों के साथ दर्ज किया गया। लेकिन कंपनी कार्यालय के कई चक्कर काटने के बाद भी दावे का निपटान नहीं हुआ। बीमा कंपनी ने गलत तरीके से 20 फीसदी की दर से नो क्लेम बोनस प्राप्त करने के आधार पर शिकायतकर्ता के दावे को खारिज कर दिया है। अब आयोग ने 45 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करने की तिथि से प्रति वर्ष नौ फीसदी के ब्याज के साथ दावेदार को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। संवाद