आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य को एक बार फिर राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने सीबीआई के उस तर्क को खारिज कर दिया कि वीरभद्र से पूछताछ व गिरफ्तारी पर रोक को हटाने के मुद्दे पर तुरंत सुनवाई की जाए। दरअसल, सीबीआई ने तर्क रखा था कि इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सिंह की गिरफ्तारी या पूछताछ पर रोक लगाने के कारण जांच रुकी हुई है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी के समक्ष सीबीआई की और से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) पीएस पाटवालियां ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अक्तूबर 2015 को दिए अंतरिम आदेश में वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार करने, पूछताछ और मामले में सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा रखी है।