मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पहल करते हुए बैंकों के प्रतिनिधियों से चर्चा की है। अब फैसला हुआ है कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित अग्रिमों को छोड़कर सभी प्रकार के मौजूदा ऋणों की ऋण पुनर्संरचना की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार आपदा प्रभावित ऋणधारकों के लिए ब्याज छूट सुविधा की संभावना तलाश रही है। सरकार ने 18 अगस्त को प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था। राज्य सरकार ने पहल करते हुए बैंकों के प्रतिनिधियों से चर्चा की है। अब फैसला हुआ है कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित अग्रिमों को छोड़कर सभी प्रकार के मौजूदा ऋणों की ऋण पुनर्संरचना की जाएगी। इनमें सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), खुदरा और अन्य के लिए प्रदत्त ऋण शामिल हैं।
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राहत उपायों के लिए पात्रता निर्धारित करने की मूल्यांकन तिथि 24 जून 2023 निर्धारित की गई है। केवल वे खाते जो इस तिथि तक अतिदेय नहीं थे, ऋण ऋण पुनर्संरचना के लिए पात्र होंगे। संपूर्ण ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की तारीख 18 अगस्त 2023 से तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी। पात्र लोगों के लिए एक स्थगन अवधि लागू की जाएगी, जिससे 12 महीने तक मूल किस्त के भुगतान को स्थगित करने की अनुमति मिलेगी।