प्रदेश के सभी अस्पतालों में अब इलाज करवाने और अन्य तरह की सेवाओं के लिए मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य महकमे ने संशोधित सिटीजन चार्र्टर लागू कर दिया है। अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं को टाइम बाउंड करते हुए सभी सेवाओं को अस्पतालों में सूचना बोर्ड पर लगाने के निर्देश दिए हैं।
अब मरीजों को सेवाएं देने में अस्पताल प्रशासन आनाकानी नहीं कर सकेंगे। सेवा नहीं मिलने पर लोगों को भी शिकायत करने का मौका दिया गया है। दो हफ्तों में शिकायतकर्ता को जवाब दिया जाएगा। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर अगली अपीलीय अथॉरिटी को शिकायत कर सकेंगे।
संशोधित सिटीजन चार्टर के तहत इमरजेंसी में 15 मिनट के भीतर मरीज को उपचार देना होगा। पैरेफरी से ऑन कॉल बुलाए जाने वाले डॉक्टरों को एक घंटे के भीतर सेवा देनी होगी। किसी भी मरीज को 30 मिनट के भीतर ओपीडी की पर्ची बनानी होगी।