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Shimla News: चिट्टे के तस्कर को दो साल कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा

Mon, 16 Oct 2023 05:00 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर

सार

कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।  अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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चार वर्ष पूर्व रामपुर के पिप्टी मोड़ में चिट्टे के साथ पकड़े गए युवक पर आरोप सिद्ध होने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी विद्या सिंह (34), निवासी खनेरी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला साल को दो साल सशक्त कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि दिनांक 19 मार्च 2019 को जब पुलिस पार्टी गश्त व नाकाबंदी के दौरान पिप्टी मोड़ के पास मौजूद थी।

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रात करीब 12:20 बजे एक व्यक्ति कल्याणपुर की तरफ से पैदल रास्ता में हाथ में कैरीबैग उठाते हुए पिप्टी मोड़ की तरफ आ रहा था। सामने पुलिस की गाड़ी को देखकर वह एकदम रुक गया और तेज कदमों से पीछे की तरफ चलने लगा। इस पर पुलिस पार्टी को शक होने पर गाड़ी रोककर उक्त युवक को थोड़ी दूरी पर काबू किया। पुलिस ने आरोपी के  कैरी बैग की तलाशी ली, तो उसमें एक  डिजिटल तराजू, 10 रुपये का अधजला नोट और एक प्लास्टिक पैकेट बरामद हुआ। प्लास्टिक पैकेट से 6 ग्राम चिट्टा  बरामद हुआ। इस बारे पुलिस थाना रामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा की तफ्तीश मुख्य आरक्षी नोरेंद्र राज ने की। ट्रायल के दौरान अदालत में 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

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