पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को सीजेएम शिमला की अदालत ने रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रणजीत सिंह ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद यह फैसला सुनाया है।
प्रेम कुमार धूमल की ओर से आरोप लगाए गए थे कि विधानसभा चुनाव के दौरान 18 जनवरी 2003 को हमीरपुर में एक जनसभा के दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और मोती लाल वोहरा ने उन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए।