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मिठाई के नाम पर ऐसे भी लुट रहे हैं आप

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त्योहारी सीजन की आड़ में मिठाइयों के माप तोल में गड़बड़ी कर ग्राहकों को चूना लगाने का खेल शुरू हो गया है। शहर के मिष्ठान भंडारों में बेहिचक खुलेआम नियमों को ठेंगा दिखाकर मिठाई के साथ डिब्बों को भी तोला जा रहा है।
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मिठाई के कुछ कारोबारी प्रतिकिलो मिठाई में ग्राहकों को दस से बीस ग्राम की चपत लगा रहे हैं। रोजाना सैकड़ों ग्राहकों की जेब में डाका डालकर कुछ कारोबारी चांदी कूटने में लगे हैं। माप तोल विभाग के अंजान बने होने से इन कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं।

विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते ग्राहक भी कारोबारियों के हाथों लुटने को मजबूर हैं। दीपावली के दौरान बड़े पैमाने पर मिठाईयों की बिक्री का कारोबार होता है। इसी की आड़ में कारोबारी चालाकी से जनता की जेब काटने का खेल शुरू कर देते हैं।
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ग्राहक भी दिखा रहे हैं लापरवाही

बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ले, मिल्क केक की त्योहारी सीजन में अधिक मांग होती है। इसका फायदा उठाते हुए कुछ कारोबारी मिठाई के वजन में कटौती कर लोगों से लाखों रुपये ठगते हैं। शौक से खरीदारी करने लिए मिठाई की दुकानों में पहुंचने वाले ग्राहकों को इस लूट की भनक तक नहीं लगती है। रश अधिक होने के कारण कोई भी ग्राहक तोल की ओर ध्यान नहीं देता है। लिहाजा इस छोटी सी चूक के चलते कइयों को चूना लग रहा है।

डिब्बे पर लगानी होगी वार्निंग स्लिप
नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डा. उमेश कुमार भारती ने कहा कि सभी कारोबारियों को मिठाई के डिब्बे पर सामान को चौबीस घंटों के भीतर प्रयोग में लाने की पर्ची लगाने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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काजू की बर्फी में छह रुपये की चपत

काजू की बर्फी बाजार में 600 से 750 रुपये किलो है। दस ग्राम के डिब्बे के भार को साथ में तोल जाए तो प्रति ग्राहक छह रुपये से अधिक का चूना कारोबारी लगा रहे हैं। कारोबारियों ने बीस ग्राम के फैंसी डिब्बे रखे हैं।

यह कारोबारी काजू की बर्फी में 12 से 15 रुपये की चपत ग्राहकों को लगाते हैं। वहीं शुक्रवार को बाजार में खरीदारी करने आई छोटा शिमला की सुमन शर्मा ने बताया कि उन्होंने मिठाई खरीदते समय तोल की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। माप तोल विभाग के जिला शिमला के निरीक्षक अनूप ने कहा कि मिठाई को डिब्बों के साथ तोलना सही नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नियम में सजा का है प्रावधान
नियम के मुताबिक मिठाई की बिक्री करते समय डिब्बे का वजन अलग रखा जाना चाहिए। गड़बड़ी करने पर भी सजा का प्रावधान है। ऐसा न करने पर आरोपी दुकानदार को मापतोल दंड अधिनियम के तहत 10 हजार से लेकर 50 हजार तक का जुर्माना और छह माह तक की सजा हो सकती है।
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