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सीबीआई ने कहा, वीरभद्र संपत्ति की जांच का है पूरा अधिकार

Fri, 09 Dec 2016 12:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ दायर आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच सीबीआई को करने का पूरा अधिकार है। सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी तय नियमों का पालन कर ही जांच कर रही है। 
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न्यायमूर्ति विपिन सांघी के समक्ष पेश सीबीआई अधिवक्ता ने कहा कि आरंभिक जांच के बाद ठोस साक्ष्य मिलने के बाद ही सीबीआई ने नियमित प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के आवेदन पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई हिमाचल हाईकोर्ट से दिल्ली कोर्ट में स्थानांतरित की है। यदि सीबीआई को जांच का अधिकार न होता तो सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप ही नहीं करता। 

उन्होंने विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा सीबीआई को इस मामले में आरोपपत्र दायर करने की इजाजत दी जाए और वीरभद्र सिंह व अन्य की याचिका खारिज की जाए। इसी के साथ उन्होंने अपनी जिरह पूरी कर ली। अदालत ने अब वीरभद्र सिंह व राज्य सरकार के अधिवक्ता को उनके जवाब पर अपना रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई 15 दिसंबर को तय की है। 
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बता दें कि राज्य सरकार के अधिवक्ता ने हाल ही में तर्क रखा था कि राज्य सरकार की मंजूरी लिए बिना सीबीआई संबधित राज्य में हुए अपराध पर जांच नहीं कर सकती। वीरभद्र सिंह आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि मामला मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि तय नियमों व कानून का है। सीबीआई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही है। वहीं, सीबीआई ने जांच प्रक्रिया को उचित ठहराया है।
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