हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई की प्रारंभिक जांच का रिकॉर्ड सीबीआई अदालत ने तलब किया है। अदालत ने यह निर्देश वीरभद्र सिंह के आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस आवेदन पर फैसला सुनाने के लिये 2 दिसंबर की तारीख तय की है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आवेदन दायर कर सीबीआई पर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज एफआईआर की पूरी कॉपी कोर्ट में जमा न करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एफआईआर की पूरी कॉपी जमा करवाने का निर्देश देने की मांग की थी।
पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज विनोद कुमार के समक्ष इस मामले में सीबीआई के जवाब पर मामूली बहस हुई। वीरभद्र सिंह के वकील ने कहा कि एजेंसी ने उन्हें एफआईआर की पूरी कॉपी नहीं दी है। यह एफआईआर व प्रारंभिक जांच के बीच काफी विलंब है। यह एफआईआर किस आधार पर दर्ज की गई यह जानने के प्रारंभिक जांच का रिकॉर्ड मंगाया जाए।