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वीरभद्र मामले में सीबीआई और आयकर ने पेश की रिपोर्ट

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप मामले में सीबीआई व आयकर विभाग ने अपनी सीलबंद जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दी। न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की खंडपीठ के समक्ष पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल ने सीबीआई की ओर से सीलबंद रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि फिलहाल मामले की जांच जारी है।
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खंडपीठ ने सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित करते हुए सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों को अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि उनके मुवक्किल पर लगे आरोपों की जांच हिमाचल प्रदेश में हो रही है और वहां अदालत में मामला विचाराधीन भी है, ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई नहीं की जा सकती।
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इस्पात मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप

यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन अदालत ने उनके तर्क को खारिज कर दिया था। इससे पूर्व 26 मार्च को अदालत ने शिकायतकर्ता गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) कॉमन कॉज को मामले से अलग कर दिया था और मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन व सिद्धार्थ अग्रवाल को न्यायमित्र नियुक्त किया था।

पेश मामले में कॉमन कॉज ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से नवंबर 2013 में एक याचिका दायर की थी। जिसमें मांग की गई थी कि सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि वह वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच करे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब वह केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री थे तो उस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त रहे थे।
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