शिक्षकों की भर्ती के लिए नेट/सेट और यूजीसी अधिनियम 2009 की 11 शर्तें लागू की थीं जिन्होंने यूजीसी अधिनियम 2009 के तहत पीएचडी नहीं की है। इन शर्तों में से छह को लागू करने का निर्णय ईसी ने लिया है। नियमों में कहा गया है कि सिर्फ रेगुलर आधार पर की गई पीएचडी डिग्री ही मान्य होगी, थिसीज का मूल्यांकन हो, शोधार्थी के अपने विश्वविद्यालय के अलावा दूसरे राज्यों से आए दो पर्यवेक्षकों का होना जरूरी किया गया है।
किसी समारोह में दो प्रस्तुति दी हो और उम्मीदवार की थिसीज कुलपति, प्रति कुलपति या डीन से प्रमाणित होना जरूरी किया गया है। छात्र की ओर से किए शोध कहीं छपना अनिवार्य है, जिसमें से एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित किया होना चाहिए, मौखिक साक्षात्कार और वायवा अनिवार्य दिया हो।