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HPBOSE: अनियमितताओं के चलते हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने रद्द की 114 स्कूलों की मान्यता

Sat, 18 Feb 2023 10:47 AM IST
Krishan Singh विपिन चौधरी, संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला

सार

 प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 114 निजी स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया है। यह मान्यता स्कूलों पाई गई कुछ अनियमितताओं के चलते रद्द की गई है।
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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 114 निजी स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया है। यह मान्यता स्कूलों पाई गई कुछ अनियमितताओं के चलते रद्द की गई है। शिक्षा बोर्ड ने इन स्कूलों को 31 मार्च तक का समय अनियमितताएं दूर करने के लिए दिया है। अगर इस अवधि में संबंधित स्कूल बोर्ड के तय मानदंडों पर खरा उतरते हैं तो उनकी मान्यता को जारी रखा जाएगा, अन्यथा स्कूलों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश भर में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों से मान्यता रिन्यूअल के लिए आवेदन मांगे थे।

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इस दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास 1212 उच्च माध्यमिक व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों ने आवेदन किया था। इनमें से 114 स्कूलों में अनियमितताएं पाए जाने के कारण शिक्षा बोर्ड ने इन स्कूलों की रिन्यूअल को अभी तक आगे नहीं बढ़ाया है, जबकि उच्च स्तर के 659 स्कूलों को मान्यता दी गई है। वहीं सीनियर सेकेंडरी स्तर के 439 स्कूलों को भी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हुई है।

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 114 स्कूलों की मान्यता को रद्द किया है। इन स्कूलों को अनियमितताएं सुधारने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए बोर्ड की ओर से संबद्धता प्राप्त 1,098 स्कूलों को मान्यता दी गई है। - डॉ. मधु चौधरी, सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
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टूटीकंडी, अर्की में दो पश्चवर्ती देखभाल केंद्र अधिसूचित
शिमला। सरकार ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत दो पश्चवर्ती देखभाल (आफ्टर केयर) केंद्र स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत शिमला के टूटीकंडी में महिलाओं के लिए तथा सोलन जिला के अर्की में पुरुषों के लिए यह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत इन देखभाल केंद्रों में देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास की आवश्यकता वाले 21 से 27 वर्ष तक के अनाथ व्यक्तियों अथवा उनके विवाह तक निशुल्क ठहरने की सुविधा दी जाएगी। इन केंद्रों में आवासियों को वस्त्र, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। 

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