हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर वीरवार को फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मेयर का कार्यकाल ढाई से पांच वर्ष बढ़ाने को लेकर जो बिल मंजूरी के लिए लोकभवन भेजा गया था, उसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और इसे राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है। इस बिल के अनुसार पूरे प्रदेश में नगर निगम के मेयर और उप मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया है।