हिमाचल प्रदेश में सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुंचाना अब महंगा पड़ेगा। सड़क तोड़ने, अनधिकृत खोदाई करने, पुल को नुकसान पहुंचाने या सड़क की अन्य संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर दोषी से दोबारा निर्माण की लागत की पांच गुना तक राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा में पारित करने का प्रस्ताव किया। विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत के पास किया गया। लोक सुरक्षा के हित में प्राधिकृत अधिकारी को किसी सड़क या पुल पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से प्रतिबंधित या बंद करने का अधिकार मिलेगा। सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने, अंतिम मांग आदेश का जानबूझकर भुगतान न करने या सड़क बंद करने संबंधी आदेश का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।