हिमाचल के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में अब इंस्टीच्यूट मैनेजमेंट कमेटी (आईएमसी) अपनी मर्जी से संस्थानों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती नहीं कर सकेगी। प्रदेश सरकार ने तकनीकी संस्थानों की भर्ती नीति में संशोधन किया है। इसके तहत अब किसी भी रिक्त पद को भरने के लिए आईएमसी को सरकार से अनुमति लेनी होगी।
प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा की ओर से तीन अक्तूबर को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आईएमसी कमेटी गठित है। पहले यह कमेटी रिक्त और जरूरत के मुताबिक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टॉफ को छात्र कल्याण निधि के माध्यम से पीरियड आधार पर रखने के लिए स्वतंत्र थी। किसी भी पद को भरने के लिए सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी।