हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के धर्मशाला में होटल पवेलियन के लिए सैकड़ों पेड़ काटने के मामले में भाजपा सांसद, बीसीसीआई सचिव एवं एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर शनिवार को स्पेशल जज धर्मशाला दविंद्र कुमार की अदालत में पेश हुए। अनुराग ठाकुर ने कोर्ट में 20 हजार रुपये का निजी मुचलका और जमानत के कागजात पेश किए जिन्हें जज ने स्वीकृत कर लिया।
इसके अलावा एचपीसीए पदाधिकारी एवं सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी विशाल मरवाह, संजय शर्मा सहित जगदीश राम, विधि चंद और कुलदीप कुमार भी पेशी के लिए पहुंचे। मामले में सुनवाई के बाद अब अगली तिथि 23 मई रखी गई है। अदालत ने मामले से जुड़े पेपर चेक करने के आदेश भी दिए हैं।
होटल पवेलियन खनियारा के लिए पेड़ काटने के मामले में विजिलेंस धर्मशाला ने एचपीसीए के खिलाफ 29 नवंबर 2013 को आईपीसी की धारा 406, 447, 201, 120बी, भ्रष्टाचार अधिनियम 13 (2) और फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सांसद अनुराग ठाकुर सहित एचपीसीए के पदाधिकारियों पर आरोप है कि एचपीसीए के मुख्य पदाधिकारी के तौर पर इन्हीं के निर्देशों से होटल द पवेलियन निर्माण में अनियमतिताएं बरती गईं।