कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करना भारी पड़ सकता है। हिमाचल के सिरमौर के जिला मुख्यालय नाहन में शुक्रवार को जिला दंडाधिकारी ने नियमों की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर हेयर कटिंग की एक दुकान को सील कर दिया है। दुकान में बार्बर ने न तो फेस शील्ड लगाई थी और न ही मास्क। दुकान में भी छह लोग इंतजार में बैठे थे। लिहाजा, जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. आरके परूथी ने मौके पर ही दुकान को सील करने के आदेश दिए।
लॉकडाउन में सैलून, बार्बर और ब्यूटी पार्लर का कारोबार सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने हाल ही में सभी दुकानदारों को कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में प्रशिक्षण देकर दुकानें खोलने की अनुमति दे दी लेकिन इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से कई कदम उठाए जाने हैं। फेस शील्ड लगाना, मास्क पहनना, दस्ताने लगाना, दुकान में पंजीकरण का प्रमाणपत्र लगाना, पहचान पत्र रखना आदि शामिल हैं।
शुक्रवार को जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने शहर की विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मालरोड में एक हेयर कटिंग की दुकान में पहुंचे तो वहां पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किसी भी तरह के उपाय नहीं किए गए थे। इस दौरान पाया कि यहां सामाजिक दूरी की पालना भी नहीं हो रही थी। दुकान में पांच से अधिक लोग थे। दुकानदार ने न तो एप्रन लगाया था न ही मास्क। फेस शील्ड भी नहीं पहनी गई थी। उपायुक्त ने तुरंत दुकानदार को सील करने के आदेश दिए।
उपायुक्त डॉ. आरके परूथी ने बताया कि दुकान को सील किया गया है। बार्बर यूनियन के साथ कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। प्रशिक्षण के साथ ही रिफ्रेशर कोर्स भी करवाया गया है। लिहाजा, प्रशासन की गाइडलाइन को इन्हें पालन करना होगा। फेस शील्ड आदि भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।