इसके बाद इन यूनिटों का ड्रग कंट्रोलर के निर्देश पर निरीक्षण किया और जीएमपीए जीएलपी ए शेडयूल एमए एल और यू के प्रावधानों की पड़ताल की। इनमें से 7 कंपनियों ने ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट सहित अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुरूप इंतजाम कर लिए लेकिन पांच दवा कंपनियों ने कोई भी पहल नहीं की।
इसके बाद पांच कंपनियों के उत्पादन लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मारवाहा ने बताया कि 5 बेलगाम दवा उद्योगों के प्रोडक्ट लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। दवा उत्पादन रोक दिया गया है। यह कार्रवाई ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट सहित अन्य नियमों की अवहेलना करने पर की गई है।