प्रदेश सरकार ने हिमाचल के चार जिलों में रात को खनन सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने ये नियम कांगड़ा, ऊना, सिरमौर और सोलन जिले के बॉर्डर एरिया के लिए लागू किए हैं। इन जिलों के क्रशरों से शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी खनन सामग्री नहीं ले जाई जा सकेगी। अगर कोई वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 20 हजार रुपये से ज्यादा जुर्माना किया जाएगा।
अवैध खनन की आशंका के चलते सरकार ने यह व्यवस्था की है। हिमाचल में कई क्रशर बंद किए गए हैं। नियमों को ताक में रखकर कई संचालक रात को क्रशर चलाकर बाहरी राज्यों में मैटेरियल बेच सकते हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार ने रात के समय में खनन सामग्री ले जाने में प्रतिबंध लगाया है। सरकार के इस फैसले से हिमाचल में अवैध खनन पर रोक लग सकती है।