विशेष न्यायाधीश एनडी एंड पीएस एक्ट (सीबीआई कोर्ट) शिमला डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने हेरोइन तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी संजीव वर्मा को नियमित जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पाया कि पुलिस की ओर से पकड़े गए मादक पदार्थ का वजन अदालती इन्वेंट्री और स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री की जांच में स्मॉल क्वांटिटी (कम मात्रा) के दायरे में आया है जो कि एक जमानती अपराध है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 मई 2026 को खवारा चौकी में एनएच पांच पर चेकिंग के दौरान हरियाणा रोडवेज की बस (HR-65GV-4834) को रोका गया था। बस की सीट नंबर 10 पर बैठे आरोपी संजीव वर्मा निवासी कंडयाली (कुमारसैन) के पास से एक कपड़े के पैकेट में हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने दावा किया था कि प्लास्टिक पाउच के साथ इस हेरोइन का कुल वजन 5.61 ग्राम था। इसके आधार पर पुलिस थाना बालूगंज में एनडी एंड पीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।