टीसीपी से क्षेत्रों को बाहर करने का मामला कैबिनेट उप समिति के विचाराधीन है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह जानकारी बिलासपुर विधायक सुभाष ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग तीन मंजिल तक बिना अनुमति के आवासीय भवनों का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें बिजली-पानी कनेक्शन लेने के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही है। पंचायत सचिव से पुश्त दर पुश्त भू स्वामी का प्रमाण पत्र लाना होता है।
इसके आधार पर बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग बिजली, पानी के कनेक्शन की अनुमति देता है। उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई, 2019 को कैबिनेट में एक उप समिति गठित की गई। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समिति के अध्यक्ष बनाए गए। यह मामला समिति के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर टीसीपी से बाहर करने के लिए लोगों से आवेदन मांगे गए थे।