कारोबारी निशांत मामले की जांच अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) धर्मशाला करेंगे। सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर ही होनी चाहिए। अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए एक कॉपी अपने पास जमा की है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
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एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने बताया कि न्यायालय ने यह भी कहा है कि जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद मामले की सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि निशांत कारोबारी मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसमें दो लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अभी तक मामले में पूर्णतया चर्चा नहीं हुई है, यह 4 दिसंबर को होगी।
यह है मामला
डीजीपी संजय कुंडू पर आरोप है कि उन्होंने व्यवसायी निशांत शर्मा को फोन किया। आरोप यह भी है कि डराने-धमकाने के इरादे से पहले फोन किया गया और फिर अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग कर केस दर्ज करवाया। इसी के चलते डीजीपी संजय कुंडू की शिकायत पर कारोबारी निशांत शर्मा के खिलाफ छोटा शिमला थाने में एफआईआर दर्ज की गई।