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हिमाचल में करुणामूलक नौकरियों में आयु की छूट लागू, पढ़ें पूरा मामला

Sun, 09 Jun 2019 11:43 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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फाइल फोटो
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करुणामूलक नौकरियों में आयु की छूट पिछले सभी मामलों पर लागू होगी। नई व्यवस्था के मुताबिक अगर 50 साल के बाद भी सरकारी कर्मचारी की मौत हुई हो तो भी मृतक कर्मचारी के परिजन को नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार ने हाल ही में इन नौकरियों के मामले में आयु सीमा की शर्त हटाई है। 

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पहले इस तरह की नौकरियों के लिए पात्रता के लिए आयु सीमा भी देखी जाती थी। यानी, अगर सरकारी नौकरी पर लगे व्यक्ति की मृत्यु 50 साल के बाद हो तो उसके परिजन को इस तरह की नौकरी नहीं मिलती थी।

केवल कार्य करते हुए मौत के मामले में ही इसकी छूट थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में इस शर्त को सभी तरह के मामलों के लिए हटा दिया है। अब जब तक सेवानिवृत्ति नहीं हो जाती तब तक मृतक कर्मचारी के परिजन इसके लिए पात्र होंगे।
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यह व्यवस्था वर्ष 2016 से लेकर अब तक के सभी मामलों पर लागू होगी। 50 साल की आयु का यह प्रावधान 27 जनवरी 2016 को वित्त विभाग की ओर से जारी किए कार्यालय आदेश के बाद लागू हुआ था।

इसके लिए 18 जनवरी 1990 के पिछले आदेश को संशोधित किया गया था। अब तीन साल बाद इसे हटा दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध अधिसूचना जारी कर दी है। 

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