केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई)-2 के प्रशासनिक और यात्रा खर्चों की सीमा बढ़कर एक करोड़ रुपये कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के प्रधान सचिवों को पत्र भेजा है।
देेश के सभी राज्यों और केंद्र शासितों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े सभी चीफ इंजीनियरों को भी इस पत्र की प्रतियां भेजी गई हैं। अभी तक केंद्र सरकार ने पहले यह खर्च सीमा 75 लाख की रखी थी। यह बदलाव वर्ष 2018-2019 से लागू माना जाएगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप सचिव डा. सुरभी राय ने सोमवार को इस संबंध में एक पत्र सभी राज्यों और यू्टी के पीएमजीएसवाई प्रधान सचिवों, चीफ इंजीनियरों, एम्पावर्ड ऑफिसरों, वित्त नियंत्रकों, नीति आयोग के उप सचिव को भी पत्र की प्रतियां भेजी गई हैं।
इस पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई 2 के दिशा निर्देशों के पैरा 12.2 में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार अब पीएमजीएसवाई2 प्रशासनिक बैठकों और यात्रा खर्चों में वृद्धि कर दी है।
पहले इस मद के लिए 75 लाख रुपये की राशि निर्धारित रहती थी परंतु नए दिशा निर्देशों के अनुसार इसके लिए एक करोड़ की राशि रखी गई है। अन्य मदों के लिए केंद्र सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। यह खर्चा राशि संबंधित राज्यों के हिस्से में से व्यय की जाएगी।