अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि 30-31 दिसंबर 2021 की दरमियानी रात को खलीनी नाला के पास पार्क दो पिकअप वाहनों से चार टायर चोरी कर लिए थे। आरोप था कि आरोपी ने अपनी पिकअप गाड़ी के हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल कर वाहनों के टायर निकाले और उन्हें जैक तथा पत्थरों के सहारे खड़ा कर दिया था। इसके बाद टायरों को कंडाघाट में बेच दिया था। अदालत ने पाया कि सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले व्यक्तियों के चेहरे स्पष्ट नहीं थे और गवाहों ने भी स्वीकार किया कि फुटेज में दिखने वाला चेहरा आरोपी का नहीं था। इसलिए अदालत ने इसका लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर दिया। संवाद