हिमाचल के सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालय और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों, अधिकारियों का सरकार दुर्घटना बीमा करवाएगी। सरकार के समूह दुर्घटना बीमा योजना के दायरे में नियमित, एडहॉक, पार्ट टाइम, अनुबंध और डेलीवेज समेत तमाम कर्मचारियों को शामिल किया गया है। नवंबर महीने की तनख्वाह से बीमा का 80 रुपये का सालाना प्रीमियम काटा जाएगा।
हर कर्मचारी को प्रीमियम देना अनिवार्य किया गया है। एक साल के लिए सरकार बीमा करेगी। नवंबर 2016 में इसे रिन्यू किया जाएगा। वित्त महकमे ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस आदेश की अधिसूचना जारी कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्रीकांत बाल्दी ने इसकी पुष्टि की है।