हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद क्षेत्र के प्रसिद्ध मार्कंडेय मंदिर के बाहर फिर से जाति विशेष के प्रवेश पर प्रतिबंध को दर्शाने वाले शब्द लिख दिए हैं। प्रशासन ने मंदिर महंत के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार कर लिया।
हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना मानते हुए महंत और दो अन्य के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर दो दिन पूर्व ऋषि मार्कंडेय मंदिर में प्रशासन ने जाति विशेष के प्रवेश पर प्रतिबंध को दर्शाने वाले साइनबोर्ड को मिटा दिया था।
दूसरे ही दिन मंदिर के महंत ने प्रशासन द्वारा लिखे ‘यह मंदिर सभी जाति, धर्म समुदाय के लिए खुला है’ साइन बोर्ड को मिटाकर फिर विशेष जाति के प्रवेश पर प्रतिबंध वाले शब्द लिखवा दिए। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंदिर के महंत केवल पूरी और दो अन्य लोगों पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट की धारा 5/7 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।