हजारों लोगों को घर के पास मिलेगा सस्ता राशन, लोगों को 28 सितंबर तक करने होंगे डिपो के लिए आवेदन
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निकाय में निर्वाचित सदस्य का परिवार नहीं कर सकता आवेदन संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शहर के खलीनी, कुफ्टाधार, क्यारी और डुबलू समेत पूरे जिले में 19 नए राशन डिपो खोले जाएंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने शनिवार को शहर समेत जिले के विभिन्न विकास खंडों में खुलने वाले डिपुओं के लिए आवेदन मांगे हैं।
जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिले में डिपुओं की कमी के कारण लोगों को घरों से दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर राशन खरीदना पड़ता है। इससे न केवल लोगों को परेशानी होती है, बल्कि राशन लेने के लिए आवाजाही में अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ता है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति विभाग ने नए डिपुओं के लिए आवेदन मांगे हैं।
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विकास खंड छौहारा की पंचायत सारीबासा में देवीधार वार्ड नंबर-2, नारकंडा के खनेटी वार्ड, नारकंडा की पंचायत बड़ागांव के सराहन, जुब्बल की पंचायत झगटान, रामपुर की पंचायत सनारसा के वार्ड नंबर-4 और पंचायत कलेडा मझेवटी के व्यनूथल गांव में राशन डिपो खोले जाएंगे।
शिमला शहर के कुफ्टाधार, विकास खंड जुब्बल के भोलाड़, पंचायत झड़ग, लोअर खलीनी, विकास खंड टुटू की पंचायत बढ़ई के क्यारी, मशोबरा की बलोग पंचायत के डुबलू, ठियोग की पंचायत धगाली, छौहारा की पंचायत डोडरा के वार्ड नंबर एक, चौपाल नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक, नेरवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर तीन, विकास खंड चौपाल की पंचायत गोरली मडावग के मडावग वार्ड नंबर 6, रोहड़ू की पंचायत शील के शीलघाट वार्ड नंबर 5 और विकास खंड रोहड़ू की पुजारली के वार्ड नंबर 4 में भी डिपो खोले जाएंगे।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक व्यक्ति विभाग की वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in या दूरभाष नंबर 0177-2657022 पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पात्रता के तहत शैक्षणिक योग्यता, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, शिक्षित बेरोजगार, विधवा, एकल नारी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
यह नहीं कर सकते आवेदन
जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने स्पष्ट किया है कि राशन डिपो खोलने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य विधायक, सांसद या स्थानीय निकाय में किसी पद पर निर्वाचित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को संबंधित पंचायत की ओर से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में शपथ पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य होगा।