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टीसीपी की मंजूरी के बिना नहीं होगी संपति की रजिस्ट्री

Sun, 24 Jun 2018 12:45 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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शिमला प्लानिंग एरिया के निर्माण से जुड़े मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के सख्त आदेशों के बाद आखिरकार सरकारी महकमों की नींद टूटी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग ने राजस्व विभाग को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि बिना टीसीपी की मंजूरी लिए प्लानिंग एरिया में किसी भी प्लाट की रजिस्ट्री न की जाए।

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टीसीपी की चिट्ठी के बाद अब सरकार ने टीसीपी, राजस्व, शहरी विकास, नगर निगम शिमला समेत कई विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में टीसीपी एक्ट के प्रावधानों के अलावा प्लानिंग एरिया में निर्माण व प्लाटिंग को नियंत्रित करने के लिए मेमोरेंडम आफ प्रैक्टिस (एमओपी) तैयार करने पर भी चर्चा की जाएगी।

शिमला प्लानिंग एरिया में मनमाने निर्माण को लेकर योगेंद्र मोहन सेन बनाम सरकार के मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने आदेश दिए थे कि बिना टीसीपी की मंजूरी के रजिस्ट्री न हो। चूंकि टीसीपी एक्ट के सेक्शन 16 सी में यह प्रावधान पहले से है लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा था।
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ऐसे में कोर्ट ने इसे सख्ती से लागू करने को कहा था। कोर्ट के आदेश के बाद अब टीसीपी ने राजस्व विभाग को पत्र लिखकर आदेश की अनुपालना के लिए कहा है। चूंकि इस आदेश का सीधा असर राजधानी के निर्माण कार्यों पर पड़ना था। ऐसे में अब सरकार ने विभिन्न विभागों की बैठक बुलाई है।

विभागों की बैठक में बनेगा अमल का खाका- टीसीपी के विधि अधिकारी मयंक मांटा ने बताया कि सोमवार को बुलाई गई बैठक में प्लाटों की रजिस्ट्री के अलावा निर्माण कार्य को नियंत्रित करने के लिए मेमोरेंडम आफ प्रैक्टिस तैयार करने के एनजीटी के निर्देशों पर चर्चा की जाएगी। बताया कि बैठक में राजस्व व टीसीपी के अलावा शिमला नगर निगम, शहरी विकास विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।

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