उदयपुर के भूपालपुरा थाना इलाके में नकली नोट छापकर तस्करी करने के मामले में चार जनों को जेल की सजा सुनाई है। इन आरोपितों को 6 जून 2०13 को गिरफ्तार किया गया था।
जाली नोट मामलों की प्रदेश में एकमात्र विशेष अदालत में जज गणेश कुमार ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए जेल एवं जुर्माने की सजा से दण्डित किया। अदालत ने डबोक-उदयपुर निवासी रामलाल मेघवाल एवं बड़ी सादड़ी-चित्तौड़गढ़ निवासी चतर सिंह राजपूत को 5 साल की सश्रम जेल एवं 17-17 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, गोवर्धन विलास-उदयपुर निवासी विष्णु खटीक और लक्ष्मण लाल गमेती को 4 साल की सश्रम जेल एवं 7-7 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया।
लोक अभियोजक हेमन्त कुमार ने कोर्ट को बताया कि बी.एन. कॉलेज मैदान में उदयपुर उत्सव के टिकट काउन्टर पर 4 जून 2013 को केस में नकली नोट पाए गए थे। इस संबंध में भूपालपुरा थाने में मुनीश दिवाकर ने 5 जून को मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में 6 जून को सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर 92750 रुपए के नकली नोट, प्रिन्टर, कम्प्यूटर, मॉनिटर, कटर और स्कैनर सहित अन्य सामान बरामद किया था।