फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Tonk News : विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, 20 हजार का जुर्माना लगाया

Sat, 07 Dec 2024 03:14 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टोंक

सार

चार साल पहले विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला जिले के उनियारा थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन
विशिष्ट लोक अभियोजक मुहम्मद मियां गुलजार - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जिले के उनियारा में विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह फैसला अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक मुहम्मद मियां गुलजार द्वारा की गई पैरवी के बाद आया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 16 गवाहों और 28 दस्तावेजों को पेश किया।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार घटना 4 अगस्त 2020 की है, जब पीड़िता अपने बच्चों को नहलाने के बाद झाड़ियों में कपड़े सुखा रही थी। इसी दौरान आरोपी लक्ष्मण मीणा और उसका साथी विकास वहां पहुंचे और पीड़िता को जबरन पकड़कर उसे किसी दूसरी जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने इस पूरी घटना के बारे में अपने पति को बताया जिसके बाद 10 अगस्त को उसके पति ने उनियारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए उनियारा कोर्ट ने केस को पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।
विज्ञापन


पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले में जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सभी गवाहों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद आरोपी लक्ष्मण मीणा को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें