धौलपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला।
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धौलपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने साढ़े बारह साल की बच्ची का अपहरण करने के मामले में दोषी पाए गए युवक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि जिले के महिला पुलिस थाना में एक परिवादी ने 6 अप्रैल 2021 को केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि उसकी साढ़े बारह की नाबालिग बेटी को 26 मार्च 2021 को सोनू उर्फ सोहन बहला-फुसला कर अनैतिक कार्य और उससे शादी करने के लिए भगा कर ले गया।
पुलिस ने करीब 68 दिन बाद उत्तर प्रदेश से बच्ची को दस्तयाब किया और न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए। वहीं, आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी ढाई साल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।
मामले में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को सोनू उर्फ सोहन पुत्र विद्यासागर निवासी सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश को दोषी करार दिया। सोनू को आईपीसी की धारा 363 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 के तहत तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई और 20 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।