सिरोही-जालौर जिले में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए संबंधित संस्थाओं को आगामी 25 अप्रैल तक एग्रीमेंट करवाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद जुर्माना चुकाना होगा।
वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी अशोक कुमार जेलिया ने बताया कि जालोर-सिरोही में स्थापित राजकीय एवं निजी अस्पताल, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, क्लीनिक, ओैषधालय, पशु चिकित्सालय, पशुघर, रक्त बैक, आयुष चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य शिविर, फोरेंसिक, पैथेलॉजिकल और अनुसंधान प्रयोगशालाएं इत्यादि संस्थानों के बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार संस्थान का रजिस्ट्रेशन करवाकर बायोमेडिकल वेस्ट के लिए निस्तारण के लिए एग्रीमेंट करवाना होगा।
इसकी प्रति आगामी 25 अप्रैल तक क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल में जमा भी करवानी होगी। उन्होंने बताया कि जिन संस्थान ने बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए एग्रीमेन्ट नहीं किया है या एग्रीमेन्ट की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सिरोही में जमा नहीं करवाई गई है, उन सभी संस्थानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी।