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Sirohi News: पेट्रोल-डीजल के भंडारण को लेकर पंप संचालकों को निर्देश, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कही ये बात

Tue, 16 Apr 2024 07:56 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही

सार

आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला मुख्यालय पर 8 हजार लीटर डीजल, 15 सौ लीटर पेट्रोल और 100 लीटर ऑयल तथा अन्य स्थानों पर 4 हजार लीटर डीजल, 15 सौ लीटर पेट्रोल और 100 लीटर ऑयल रिजर्व रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
 
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पेट्रोल-डीजल भंडारण की गाइडलाइन। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सिरोही जिला निर्वाचन अधिकारी शुभम चौधरी ने मंगलवार को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी आदेश तक जिला मुख्यालय पर 8 हजार लीटर डीजल, 15 सौ लीटर पेट्रोल और 100 लीटर ऑयल तथा अन्य स्थानों पर 4 हजार लीटर डीजल, 15 सौ लीटर पेट्रोल एवं 100 लीटर ऑयल रिजर्व रखने के आदेश दिए हैं।

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जिला निर्वाचन अधिकारी शुभम चौधरी के अनुसार जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंपधारी को 8000 लीटर डीजल, 3000 लीटर पेट्रोल, 100 लीटर ऑयल तथा जिला मुख्यालय से अन्य स्थानों के पेट्रोल पंपधारी को 4000 लीटर डीजल, 1500 लीटर पेट्रोल और 100 लीटर ऑयल आरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिक अनुज्ञाधारकों को उक्त अनुसार आरक्षित पीओएल की मात्रा स्टॉक में रखने और कमी नहीं होने के आदेश दिए हैं। आरक्षित मात्रा में पीओएल का वितरण संबंधित उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। 

साथ ही समस्त पंप धारक लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान पेट्रोल डीजल और ऑयल का वितरण जारी कूपनों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें। पीओएल संबंधी अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित पंप चालक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेशित किया है कि समस्त पंप धारक लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान आपूर्ति किए गए पेट्रोल, डीजल व ऑयल संबंधित बिल तैयार कर जिला निर्वाचन शाखा, कलेक्टर, कार्यालय सिरोही को सात दिवस में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे एवं सभी पेट्रोल पंपधारी लोकसभा आम चुनाव 2024 की अवधि के दौरान डीजल, पैट्रोल व ऑयल आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में बनाए रखे। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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