सिरोही जिले में अल्पसंख्यक वर्ग (सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुस्लिम) के आर्थिक उन्नयन के उद्देश्य से राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम जयपुर के मार्फत प्रदत्त व्यावसायिक ऋण एवं राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों से ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
कार्यक्रम अधिकारी रमेश चौधरी ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के 18 से 54 आयु वर्ग के युवा स्वरोजगार प्रारंभ करने एवं कारोबार में अभिवृद्धि के लिए अपना ऋण आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार एवं शहरी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्तियों को 6 प्रतिशत एवं इससे अधिक आय वाले व्यक्तियों को 8 प्रतिशत (पुरुष) एवं 6 प्रतिशत (महिला) वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ब्याज दर क्रमशः 7 एवं 8 प्रतिशत वार्षिक है । इच्छुक व्यक्ति 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ललित कुमार ने अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं से व्यावसायिक ऋण योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने एवं ऋणों के समयबद्ध भुगतान की अपील की है।
19 व 26 अक्टूबर को खुले रहेंगे उप पंजीयक कार्यालय
महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर के निर्देशानुसार आमजन की सुविधा के लिए सभी पूर्णकालिक एवं पदेन उप पंजीयक कार्यालय राजकीय अवकाशों 19 व 26 अक्टूबर को सामान्य कार्य दिवसों के समान खुले रहेंगे और दस्तावेजों का पंजीयन एवं अन्य समस्त राजकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। यह जानकारी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग वृत्त पाली के उप महानिरीक्षक भागीरथराम ने दी।