आबकारी विभाग के सिरोही जिले में शराब लाइसेंसधारियों 25.69 करोड़ रुपए बकाया हैं। विभाग द्वारा बकायादारों से वसूली के लिए उनकी चल अचल संपति की कुर्की की कारवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से इन बकायादारों के बैंकों में जमा राशि को होल्ड करवाने के लिए संबंधित बैंक प्रबंधकों को पत्र भेजे गए हैं।
आबकारी विभाग सिरोही द्वारा बीते सालों में विभागीय बकाया की वसूली के लिए आबकारी विभाग उदयपुर आयुक्त शिवप्रसाद नकाते एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन जोधपुर के श्रीमती सीमा कविया निर्देशानुसार एक सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी अजय जैन ने बताया कि आबकारी विभाग सिरोही में बीते सालों में शराब लाइसेंसधारियों के कुल 212 प्रकरणों में 25.69 करोड़ की बकाया लंबित है। इसमें आबकारी वृत सिरोही में 93 प्रकरणों में 9.2 करोड, वृत आबूरोड में 68 प्रकरणों में 13.11 करोड तथा वृत रेवदर में 51 प्रकरणों में 3.56 करोड़ की बकाया सम्मिलित है।
इस बकाया वसूली के लिए विभाग द्वारा लगातार बाकीदारों को बकाया राशि जमा कराने के लिए सूचित किए जाने के बाद भी बाकीदारों द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई। इसके चलते आबकारी विभाग द्वारा बाकीदारों की चल-अचल संपति से बकाया की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस क्रम में कुल 29 बाकीदारों के खाते भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कुर्क किए गए है। इसमें आबकारी वृत सिरोही के 15, वृत आबूरोड के 7 तथा वृत रेवदर के 7 बाकीदारों के खाते सम्मिलित है। उक्त बाकीदारों के खातों में जमा राशि को तत्काल प्रभाव से होल्ड करने एवं राशि निकासी पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए संबंधित बैंक प्रबंधकों को कहा गया है। इसके अतिरिक्त बाकीदारों की अन्य चल-अचल संपति की जानकारी प्राप्त कर बकाया वसूली की कारवाई भी प्रक्रियाधीन है।