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Sirohi: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कवायद, साल 2022 से खरीदे और रजिस्टर्ड वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी

Thu, 13 Feb 2025 04:00 PM IST
सिरोही ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही

सार

आवेदन के दौरान वाहन स्वामी को अपने वाहन का पंजीकरण नंबर एवं चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करने होंगे। इसके बाद, उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे वे पोर्टल पर दर्ज करेंगे।
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन को राहत प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022" के तहत 200 करोड़ का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड स्थापित किया गया है। इस नीति के अंतर्गत फेम-2 दिशानिर्देशों के अनुसार, आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह लाभ 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे गए एवं राजस्थान में पंजीकृत वाहनों पर ही लागू होगा। साथ ही, वाहन की खरीद केवल राजस्थान राज्य से की जानी आवश्यक होगी।

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संयुक्त परिवहन आयुक्त के अनुसार, इस अनुदान के लिए पहले फेम-2 योजना में पंजीकृत वाहन निर्माताओं को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर, निर्माताओं को फेम-2 दिशानिर्देशों के अनुरूप वाहन मॉडल, बैटरी का प्रकार और बैटरी क्षमता से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो विभाग द्वारा सत्यापन कर वाहन क्रेताओं को अनुदान राशि के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

आवेदन के दौरान वाहन स्वामी को अपने वाहन का पंजीकरण नंबर एवं चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करने होंगे। इसके बाद, उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे वे पोर्टल पर दर्ज करेंगे। इसके बाद, वाहन स्वामी को अपने बैंक खाते का विवरण (जैसे पासबुक का फ्रंट पेज या रद्द किया हुआ चेक) अपलोड करना होगा और फिर आवेदन सबमिट करना होगा। अनुदान की राशि सीधे वाहन स्वामी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रोत्साहन राशि प्रत्येक श्रेणी के लिए सीमित संख्या में उपलब्ध होगी, इसलिए वाहन निर्माता, डीलर एवं वाहन क्रेता जल्द से जल्द पोर्टल पर आवेदन करें।

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