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Rajasthan: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की कर दी थी हत्या, कोर्ट ने आरोपियों को दी उम्रकैद की सजा

Sun, 08 Jan 2023 08:39 AM IST
रोमा रागिनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर

सार

सीकर में दो साल पहले पत्नी ने पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि यह सगे रिश्तों के दम तोड़ने का वीभत्स उदाहरण है।
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कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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सीकर में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी थी। दो साल पुराने मामले में दांतारामगढ़ की अपर सेशन कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार 12 जनवरी 2021 को युवक बोदूराम का शव उसके गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर बालाजी मंदिर के सामने पड़ा मिला था। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक के जबड़े और गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। 


पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस को मृतक की पत्नी पर शक हुआ। जांच की तो पता चला कि बोदूराम की पत्नी दो साल से मायके में रह रही थी। पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने सारा जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि उसने प्रेमी और उसके भतीजे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। 

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दो साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट ने शनिवार को तीनों आरोपी लक्ष्मी, बनवारी और कृष्ण कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दांतारामगढ़ कोर्ट की अपर सेशन न्यायाधीश रैना शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह सगे रिश्तों के दम तोड़ने का वीभत्स उदाहरण है। यह न केवल अराजकता की स्थिति उत्पन्न करता है बल्कि राज्य की संप्रभुता का अनादर भी प्रकट करता है।

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