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काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान की याचिका पर हाईकोर्ट में नहीं हो पाई सुनवाई, नई तारीख दो मार्च 

Wed, 09 Feb 2022 06:49 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर

सार

दो काले हिरण का शिकार करने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सलमान खान को पांच वर्ष की सजा सुना रखी है। आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है।


 
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अभिनेता सलमान खान। - फोटो : Social Media
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विस्तार
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अभिनेता सलमान खान की ओर से हिरण शिकार केस से जुड़े मामलों को सेशन कोर्ट से हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए लगाई गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई। सरकारी वकील ने कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। सलमान खान के वकील ने सेशन कोर्ट में सुनवाई पर स्टे जारी रखने का अपील कोर्ट से की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास ने अगली सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख तय कर दी। 

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दरअसल, दो काले हिरण का शिकार करने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सलमान खान को पांच वर्ष की सजा दी है। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। सजा को सलमान ने सेशन कोर्ट में और आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के खिलाफ सरकार ने अपील कर रखी है। इन सभी मामलों को लेकर सलमान की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि यह केस आपस में जुड़े हैं, ऐसे में इनकी सुनवाई एक साथ हाईकोर्ट में की जाए। इसी मामले को लेकर आज बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। 

सरकारी वकील गौरव सिंह ने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। वहीं सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत और रेखा सांखला ने इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट की तरफ से जारी स्थगन आदेश को जारी रखने का आग्रह किया। न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास ने दोनों के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की डेट दो मार्च तय कर दी।

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