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सलमान खान को बड़ी राहत, काले हिरण शिकार मामले में हाईकोर्ट ने किया बरी

Mon, 25 Jul 2016 04:15 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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पिछले 18 साल से काला हिरण शिकार मामले में राजस्‍थान की अदालतों के चक्कर काट रहे सलमान खान को जोधपुर हाइकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें दो मामलों में आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। 
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वहीं जोधपुर हाइकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि मामले में सलमान के खिलाफ सजा बढ़वाने के लिए वह हाईकोर्ट गई थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सलमान ने भी हाईकोर्ट में अपील की थी उनकी याचिका पर ही हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। 

हालांकि सलमान की मुश्किलें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं शिकार से जुड़े दो और मामलों में फिलहाल उन्हें अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। 
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बता दें कि सूरज बडजात्या की फिल्म हम साथ-साथ हैं की राजस्‍थान में शूटिंग के दौरान सलमान खान पर दुर्लभ प्रजाति के काला हिरण के शिकार का आरोप लगा था। जिसमें उनके चार मुकदमे दर्ज हुए थे। 

जोधपुर हाईकोर्ट ने दो मामलों में कर दिया बरी

इनमें से घोड़ा फार्म शिकार, भवाद गांव में काला हिरण का शिकार, कांकणी गांव में शिकार करने और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। अक्‍टूबर 1998 में उनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। इसके चलते सलमान को जोधपुर में जेल भी जाना पड़ा था। 

इनमें से घोड़ा फार्म शिकार मामले में उन्हें सेशन कोर्ट से पांच साल और भवाद गांव में काला हिरण के शिकार के मामले में उन्हें एक साल की सजा हो चुकी है। इसके विरुद्ध सलमान खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

वहीं राज्य सरकार ने भी भवाद गांव में शिकार के मामले में मिली एक साल की सजा को कम बताते हुए इसे बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य सरकार ने जिन आरोपियों को इस मामले में पहले बरी कर दिया गया है उन्हें भी दोबारा आरोपी बनाने की मांग की थी। 
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राज्य सरकार को लगा झटका

इसी पर सोमवार को जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सलमान को दोनों मामलों में बरी कर दिया। न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने इसमें सलमान के खिलाफ पेश सबूतों और गवाहों को नाकाफी मानते हुए उन्हें राहत दे दी। हाईकोर्ट के इस निर्णय से जहां सलमान को बड़ी राहत मिली है वहीं सरकार को झटका लगा है। खास बात ये है कि सलमान खान के लिए यह बड़ी राहत इसलिए भी है कि क्योंकि वो सजा कम करवाने की अपील के साथ हाईकोर्ट गए थे, इसकी बजाय कोर्ट ने उन्हें मामले से ही बरी कर दिया।

हालांकि सलमान खान के खिलाफ शिकार से जुड़े दो और अन्य मामले अभी चलते रहेंगे। इनमें से एक मामला कांकणी गांव में शिकार और दूसरा अवैध हथियार का है। सलमान ने इन दोनों मामलों में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। 

दूसरी ओर इस मामले के दूसरे पक्षकार बिश्नोई समाज ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। बता दें कि मामले में बिश्नोई समाज की ओर से सलमान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

वहीं, कोर्ट का निर्णय आने के बाद सलमान खान के परिवार ने इस पर कोई खुशी तो जताई लेकिन कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। सलमान के पिता सलीम खान ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर 15 साल से चुप ही रहा तो अब भी चुप ही रहूंगा।
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