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Rape in Karauli: ढाई साल की मासूम को पिता ने ही बनाया हवस का शिकार, आरोपी को उम्रकैद की सजा

Thu, 14 Apr 2022 12:01 PM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, करौली

सार

करौली में मासूम से दुष्कर्म पर पॉक्सो कोर्ट ने टिप्पणी कि अबोध बच्ची से पिता ने दुष्कर्म किया। ये सबसे क्रूरतम अपराध है। इसलिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।
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करौली में मासूम से दुष्कर्म - फोटो : Social Media
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विस्तार
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करौली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई थी। एक ढाई साल की मासूम से उसके पिता ने ही दुष्कर्म किया। आरोपी पिता को पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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पत्नी ने कराया पति पर केस दर्ज
22 जून को 2021 को एक महिला ने केस दर्ज कराया था। उसने बताया कि वह बकरियां चराने गई थी। जब वह एक घंटे बाद लौटी तो उसकी ढाई साल की बेटी खून से लथपथ पड़ी थी। बेटे ने बताया कि मासूम से पिता ने मारपीट की है। बेटी की हालत देखकर मां को पता चला कि उसके पति ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। जिसके बाद महिला ने थाने में जाकर पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। 
 

महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 12 गवाहों और 3 दस्तावेजों के साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट की न्यायधीश अलका बंसल ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

 
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कोर्ट ने कहा-ये क्रूरतम अपराध
न्यायधीश ने कहा कि एक अबोध मासूम से उसके पिता द्वारा दुष्कर्म किया गया। यह क्रूरतम अपराध है। इसलिए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। वो प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहेगा। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। 
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