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हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई: सीकर में चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण कर बने मकानों पर चला बुलडोजर

Mon, 14 Feb 2022 08:33 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर

सार

राजस्थान के सीकर जिले में सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए थे। हाईकोर्ट में केस की सुनवाई हो रही थी। सोमवार को अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी होने के बाद प्रशासन की टीम ने पचार गांव में पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान चार थानों की पुलिस गांव में मौजूद रही। 
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जेसीबी से तोड़े गए मकान। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सीकर जिले के दांतारामगढ़ उपखंड मुख्यालय के पचार गांव में प्रशासन की टीम ने सोमवार को अतिक्रमण हटाया। इस दौरान गांव में चार थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। प्रशासन की टीम ने चारागाह की जमीन पर बने अवैध मकानों को जेसीबी से तोड़ दिया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है। 

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एसडीएम राजेश मीणा ने बताया कि पचार गांव में चारागाह की जमीन थी। इस पर अतिक्रमण कर लोगों ने मकान बना लिए थे। इसका केस हाईकोर्ट में चल रहा था, सोमवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई है। 
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बुलानी पड़ी एंबुलेंस
प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मकानों पर चल रही जेसीबी देख लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था। इस दौरान कई लोगों की तबियत भी खराब हो गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने एंबुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा। 
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गांव में लागू थी धारा 144
होईकोर्ट से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी होने के बाद जिला कलेक्टर ने गांव में धारा 144 लागू कर दी थी। लोगों के विरोध से निपटने के लिए गांव में चार थानों की पुलिस मौके पर मौजूद थी। एसडीएम राजेश मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।  

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