राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मप्र सरकार को जारी किया नोटिस।
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राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मप्र के टीकमगढ़ जिले में पुलिस हिरासत में किशोरों को प्रताड़ित करने के मामले में सरकार को नोटिस जारी किया। मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।
आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 अप्रैल 2022 को टीकमगढ़ पुलिस ने बैंक शाखा में चोरी करने के संदेह में चार किशोरों को अवैध रूप से हिरासत में लिया था। पुलिस ने उन्हें जंजीरों से बांधा था। उनके शरीर पर मिले चोट के निशान से पता चलता है कि पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित भी किया है। साथ ही इन नाबालिगों को हिरासत में लिए जाने का उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में नहीं किया गया है।
आयोग ने कहा कि अगर मामला सही है तो यह पीड़ित बच्चों के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। नाबालिगों को थाने में नहीं रखा जा सकता। भले ही पुलिस का मानना था कि उन्होंने अपराध किया है। नियम के अनुसार उन्हें किशोर पुलिस इकाई या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की देखरेख में दिया जाना चाहिए था। किशोरों को हिरासत में लिए जाने 24 घंटे के अंदर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था। आयोग ने कहा कि किशोरों को किसी भी मामले में जंजीर से नहीं बांधा जाना चाहिए।
मालमे में आयोग ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस के तहत सरकार को मामले वर्तमान स्थिति, किशोरों की चिकित्सा स्थिति और कानून तोड़ने वाले पुलिस अधिकारियों की पहचान विस्तृत रिपोर्ट आयोग को देनी होगी।